गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि ‘गेमिंग जोन’ के मालिकों को अब पुलिस और निगम प्राधिकारों से नियमित लाइसेंस और अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र और भवन उपयोग अनुमति प्राप्त करने के अलावा ‘राइड सेफ्टी’ और निरीक्षण समितियों से मंजूरी लेनी होगी।
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