SC: ‘ईडी के पास आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की शक्ति नहीं’, सेंथिल बालाजी ने कोर्ट में दी दलील

सिब्बल ने कहा, अगर ईडी के अधिकारी जांच एजेंसी के पास उपलब्ध हुए बिना भी पुलिस की शक्तियों का आनंद लेते रहेंगे तो यह एक गंभीर समस्या है। उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के समान प्रावधानों का उल्लेख किया।

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