न्यायाधीश बीडी शेल्के ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित केंद्रीय जेल के अधीक्षक को समय-समय पर निर्देश दिया गया कि वह आरोपियों को मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से या वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश करें।
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